रायपुर

Anmol India Case में बढ़ी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की दिक्कत, एक दर्जन से ज्यादा मामलों में जांच के आदेश

* निवेशकों ने अभिषेक(Ex-MP Chhattisgarh), मधुसुदन और डाकलिया को बताया स्टार प्रचारक, SEBI के आदेश पर भी आधी अधूरी कार्रवाई

रायपुरJun 08, 2019 / 09:14 pm

CG Desk

Anmol India Case में बढ़ी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की दिक्कत, एक दर्जन से ज्यादा मामलों में जांच के आदेश

रायपुर। अनमोल इंडिया (Anmol India fraud Case) नामक चिटफंड कंपनी द्वारा किये गए करोड़ों के घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Ex -CM chhattisgarh)के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Abhishek singh) लगातार उलझते जा रहे हैं। अदालत ने अभिषेक सिंह समेत 20 के खिलाफ अनमोल फाइनेंस से जुड़े 13 अन्य मामलों में जांच के आदेश दे दिए हैं। अंबिकापुर जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश बी पी वर्मा ने सम्बंधित थानों को चिटफंड कंपनी के ठगी के शिकार लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच करके जल्द से जल्द अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।
अलग – अलग मामलों में आवेदकों का आरोप है कि हम लोगों ने इन्ही स्टार प्रचारकों के बहकावे में आकर निवेश किया था जिसके बाद कंपनी उनकी मेहनत की कमाई लेकर फरार हो गई है । न्यायालय द्वारा इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं उनमे राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव , पूर्व महापौर नरेश ढाकलिया का नाम भी शामिल है।

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सरकार ने भी कड़े किये तेवर
प्रदेश में निवेशकों का लगभग 40 करोड़ रूपए डकार चुकी अनमोल फाइनेंस के मामले में राज्य सरकार के साथ साथ अदालत ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं दो दिनों पहले कलेक्टरों और एसपी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने जहाँ चिटफंड घोटालों के मामले में तेजी से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

वहीँ अदालत ने भी अनमोल इंडिया के मामले में एक सप्ताह के भिअत्र 14 आदेश पारित किये हैं और सभी मामलों में अविलम्ब जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।विशेष न्यायाधीश बीपी वर्मा ने पारित आदेश में लिखा है कि प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में अन्वेषण कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने के लिए निर्देशित किया जाए।

सेबी को भी दी झूठी जानकारी
यह बात काबिलेगौर हैं कि सेबी ने 19 मई 2016 को ही कंपनी के प्रोमोटर, निदेशक और अन्य कर्मियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए थे साथ ही अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग और डेयरीज केयर कंपनी लिमिटेड के व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाकर निवेशकों का पूरा पैसा लौटाने को कहा था ।

लेकिन पुलिस द्वारा केवल निदेशक मंडल में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गई वहीँ निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गए। दिलचस्प यह है कि कंपनी ने सेबी में बयान दिया था कि हमने निवेशकों द्वारा जमा की गई 68 फीसदी की रकम वापस कर दी है । केवल इतना ही नहीं 12 हजार 365 निवेशकों का पैसा वापस कर दिया गया है लेकिन जब इस दावे की जांच कराई गई तो वो झूठे निकले ।

किस किस के खिलाफ जांच
सभी प्रकरणों मे मो. जावेद मेमन, सपुरा मेमन, मो. जुनैद मेमन, निलोफर बानो, मो. खालिद मेमन, नादिया बानो, हाजी उमर मेमन, फातिमा बानो, हमीद मेनन, सीबू खान, मूलचंद देवांगन, लोकेश साहू, युवराज देवांगन, परमानंद साहू, अनिल चौहान, सुखदेव साहू, डीआर साहू के नाम छत्तीसगढ़ में कम्पनी को स्थापित कर प्रचार प्रसार कने एवं संचालनकर्ता के तौर पर शामिल किया गया है।वहीँ (Ex- CM Son) अभिषेक सिंह, नरेश डाकलिया और अन्य के नाम बतौर स्टार प्रचारक शामिल किये गए हैं।

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