कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि लायसेंसी अपने लायसेंस में धारित तृतीय शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन, शस्त्र विक्रेता या अधिकृत आरमोरर के पास दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनिवार्यतः जमा करावे।
रायपुर•Mar 03, 2021 / 10:03 pm•
bhemendra yadav
Home / Raipur / अब 3 के बजाय 2 लाइसेंसी हथियार ही रख सकेंगे, तीसरा हथियार 31 मार्च तक जमा कराने के निर्देश