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अब 3 के बजाय 2 लाइसेंसी हथियार ही रख सकेंगे, तीसरा हथियार 31 मार्च तक जमा कराने के निर्देश

locationरायपुरPublished: Mar 03, 2021 10:03:26 pm

Submitted by:

bhemendra yadav

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि लायसेंसी अपने लायसेंस में धारित तृतीय शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन, शस्त्र विक्रेता या अधिकृत आरमोरर के पास दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनिवार्यतः जमा करावे।

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रायपुर. आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के डायरेक्टर आर्म्स ने पत्र जारी कर आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निर्देशों का परिपालन करने कहा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने बताया कि आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नियम (2) के अनुसार यदि किसी लायसेंसी के पास तीन हथियार है, तो वर्तमान में दो ही हथियार रखने हेतु नियम में संशोधन किया गया है।
उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी लायसेंसी अपने लायसेंस में धारित तृतीय शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन, शस्त्र विक्रेता या अधिकृत आरमोरर के पास दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनिवार्यतः जमा करावे। यदि कोई लायसेंसी खिलाड़ी के श्रेणी में आते है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ रायफल एसोसिएशन या भारतीय रायफल एसोसिएशन से प्राप्त प्रमाण पत्र कलेक्टर कार्यालय के संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि तक शस्त्र अथवा प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आम्र्स एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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