रायपुरPublished: Mar 03, 2021 10:03:26 pm
bhemendra yadav
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि लायसेंसी अपने लायसेंस में धारित तृतीय शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन, शस्त्र विक्रेता या अधिकृत आरमोरर के पास दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनिवार्यतः जमा करावे।