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छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से होंगे सम्मानित

locationरायपुरPublished: Aug 13, 2022 06:38:18 pm

Submitted by:

CG Desk

Investigation in Excellence for the Year: केंद्र सरकार की ओर से जारी सूची में एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, इंस्पेक्टर दिनेश यादव और सब इस्पेक्टर दिव्या शर्मा को पुरस्कार के लिए चुना गया है.

छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से होंगे सम्मानित

छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से होंगे सम्मानित

रायपुर. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक की घोषणा कर दी है. इसमें देशभर के 151 पुलिस कर्मियों के नाम शामिल हैं. इनमें छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस कर्मी भी शामिल हैं. इस पुरस्कार का उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देना है. केंद्र सरकार की ओर से जारी सूची में एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, इंस्पेक्टर दिनेश यादव और सब इस्पेक्टर दिव्या शर्मा को पुरस्कार के लिए चुना गया है. बताया जाता है कि राजेंद्र जायसवाल को कई क्रिमिनल केसेस के साथ टेरर फंडिंग के एक में काम के लिए, दिव्या शर्मा ने बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों में बेहतर जांच के लिए और दिनेश यादव को समय पर जांच पूरी करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से होंगे सम्मानित

 

किन्हें मिला पुरस्कार
होम मिनिस्ट्री द्वारा इन्वेस्टिगेशन इन एक्सीलेंस (Investigation in Excellence for the Year) फार द ईयर 2022 के लिए अलग-अलग राज्यों से पुलिस इंस्पेक्टरों की सूची जारी की है. इसमें रायपुर तेलीबांधा थाना में पदस्थ एसआई दिव्या शर्मा को भी पुरस्कृत किया जाएगा. दिव्या शर्मा ने वर्ष 2021 में दुष्कर्म के एक मामले में उल्लेखनीय कार्य करते हुए आरोपी सौतेले पिता को सजा दिलाई थी. आरोपी ने अपनी बेटी से दुष्कर्म किया था. इस मामले में सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा ने उस बच्ची के इलाज का पूरा पहले खर्च उठाया था और उसकी कंडीशन काफी खराब थी. आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट में चालान पेश किया गया. कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर आरोपी को मृत्यु होने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.

कब का है मामला
सौतेले पिता द्वारा अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का यह मामला 5 जून 2021 का है दोपहर को लगभग 1:00 बजे बच्ची अपने कमरे में सो रही थी. तभी अचानक उसके कमरे में उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में तेलीबांधा पुलिस ने बच्चे की मेडिकल जांच कराई बच्ची अस्पताल में भर्ती थी. जैसे ही बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. उसके बाद मामले में पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था. कोरोना के चलते कोर्ट बंद था. जिसके बाद 14 जुलाई को मामला रायपुर के फास्ट ट्रेक कोर्ट में गया. इस मामले में ट्रायल चल रहा था. पूरा मामला दिव्या शर्मा सब इंस्पेक्टर की देखरेख में था. तेलीबांधा पुलिस ने इस मामले में 5 दिनों के अंदर चालान पेश किया. 22 जुलाई को प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट के अधिकारी एडीजे सुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आरोपी सौतेले पिता को मृत्यु होते तक जेल में रहने की सजा सुनाई.

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