आयोग ने करवाया पति- पत्नी में सुलह, तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ गई ससुराल
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक व सदस्यगण शशिकांता राठौर, डॉ. अनीता रावटे व अर्चना उपाध्याय ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 32 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें 17 प्रकरणों के आवेदक उपस्थित रहे व उनकी सुनवाई की गई।
रायपुर
Published: March 27, 2022 04:29:01 pm
आयोग ने करवाया पति- पत्नी में सुलह, तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ गई ससुराल
बच्चों के भविष्य के लिए एक मामले में अनावेदिका को भेजा गया नारी निकेतन
जनसुनवाई में 17 प्रकरणों के आवेदक हुए उपस्थित
बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक व सदस्यगण शशिकांता राठौर, डॉ. अनीता रावटे व अर्चना उपाध्याय ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 32 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें 17 प्रकरणों के आवेदक उपस्थित रहे व उनकी सुनवाई की गई। उसमें से 8 प्रकरणों को निराकरण करते हुए नस्तीबद्ध किया गया। साथ ही कुछ प्रकरणों को सुनवाई के लिए रायपुर स्थानान्तरण किया गया। डॉ. नायक ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान व आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आयोग की आड़ में अवैध कार्य को किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक शारीरिक दैहिक प्रताडऩा, कार्यस्थल पर प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। पलारी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम हरिनभट्टा के आवेदक व अनावेदक ग्राम कोयदा निवासी पति- पत्नी के बीच आपसी सुलह कराकर तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ ससुराल भेजा गया। इस पूरे मामले को 6 माह तक संरक्षण अधिकारी को हर 2 हप्ते में घर जाकर मुवायना करने के निर्देश दिए गए हंै। उसी तरह एक महिला आवेदक सिमगा विकासखंड के ग्राम डोंगरिया निवासी ने समाज व ग्रामवासियों के विरुद्ध हुक्का पानी व मानसिक प्रताडऩा का आरोप लगाया गया। अनावेदक समाज प्रमुखों ने अध्यक्ष को बताया कि हमने आवेदक समाज से बहिष्कृत नहीं किया। इस दौरान उपस्थित समाज प्रमुखों ने सभी के सामने घोषणा की। उसी तरह एक अन्य प्रकरण में पलारी विकासखंड के अंर्तगत ग्राम धौराभाटा के आवेदक ने गांव के प्रमुखों पर हुक्का पानी बंद करने का आरोप लगाया है, जिस पर आयोग की अध्यक्ष ने एसडीओपी बलौदा बाजार को 30 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। कसडोल विकासखंड के अंर्तगत ग्राम गिन्दोला के आवदेक के मामले में सास ने बहू का साथ दिया, जिसमें अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा पहले पति के रहते दूसरी शादी करना, साथ ही इनका 5 साल का बच्चा होना स्वीकार्य किया। इसी तरह अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर पत्नी रखना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त मामले में आयोग द्वारा अनावेदिका क्रमांक 2 को तत्काल हिरासत में रखकर रायपुर नारी निकेतन में रखने के निर्देश एसपी बलौद बाजार को दिया है।
एक अधिकारी जहां जाते हैं, वहीं शादी कर लेते हैं
एक बहुचर्चित मामले जिसमें एक अधिकारी जहां जाते हैं, वहां शादी कर लेते हैं। उस प्रकरण के मामले में आवेदिका कसडोल निवासी की शिकायत पर आयोग ने डीएनए टेस्ट कराया था, जिस पर रिपोर्ट निगेटिव आई है। पर आवेदिका ने रिपोर्ट में शंका जाहिर करते हुए अपनी बात रखी। इसके साथ ही आवेदक के वैध प्रमाण पत्रों में पिता का नाम उक्त व्यक्ति का दर्ज है, जिस पर आयोग ने बात को गंभीरता व जांच रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं को देखते हुए पुन: एक्सपर्ट से जांच आवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही अनावेदक ने स्वीकार्य किया कि 1975 शादी में पहली शादी हुई थी, जबकि 1982 में बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। साथ ही दूसरी पत्नी का नाम सर्विस बुक में दर्ज है। जिस पर आयोग ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव व कलेक्टर सुकमा को आदेश जारी कर जांच करने को कहा है। क्योंकि प्रथम दृष्टया में यह पहली पत्नी के रहते दूसरे महिला से शादी करना, बिना तलाक दिए गंभीरअपराध है।

आयोग ने करवाया पति- पत्नी में सुलह, तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ गई ससुराल
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