कोटपा एक्ट की इन धाराओं पर उतरना होगा खरा-
धारा 4 – किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का व सिगार पीने पर प्रतिबंध है। धारा 5- तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियों और इंटरनेट पर प्रतिबंधित है।150 स्थलों का होगा निरीक्षण तंबाकू नियंत्रण- कार्यक्रम के राज्य नोड्ल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने बताया कि निरीक्षण दल तीन दिन में 150 सार्वजनिक स्थल का निरीक्षण करेगा। इनमें बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, स्कूल व लेकर कॉलेज शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट पर विभाग निर्णय लेगा।
रायपुर-बिलासपुर से आगे निकला जशपुर- करीब चार साल पहले तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक लेकर, निर्देश दिए थे कि रायपुर-बिलासपुर को स्मोक फ्री सिटी बनाया जाए। मगर इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए। जशपुर ने इन दोनों शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहले दावा ठोंक दिया।
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर, जशपुर