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खाद विक्रय में मिली अनियमितता, 6 दुकानें सील, 7 को नोटिस जारी

locationरायपुरPublished: Jul 07, 2022 04:43:26 pm

Submitted by:

Gulal Verma

कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में उर्वरक व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण व अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिले की 6 दुकानों को सील व 7 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 6 दुकानें जिनको सील की गई है, उनमें 3 दुकानों को 21 दिन के लिए व 3 दुकानों को 7 दिन खाद विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

खाद विक्रय में मिली अनियमितता, 6 दुकानें सील, 7 को नोटिस जारी

खाद विक्रय में मिली अनियमितता, 6 दुकानें सील, 7 को नोटिस जारी

बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में उर्वरक व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण व अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिले की 6 दुकानों को सील व 7 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 6 दुकानें जिनको सील की गई है, उनमें 3 दुकानों को 21 दिन के लिए व 3 दुकानों को 7 दिन खाद विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 3 दुकानें जिन्हें 21 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, उसमें विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ओम ट्रेडर्स बिटकुली, विकासखंड कसडोल अंतर्गत न्यू नायक कृषि सेवा केन्द्र देवरूंग, अम्बानी कृषि सेवा केन्द्र थरगांव व 7 दिन के लिए प्रतिबंधित दुकानों में विकासखंड सिमगा अंतर्गत देवा कृषि केन्द्र सुहेला, बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत मेलाराम कृषि केन्द, दुम्हानी किसान कृषि सेवा केन्द्र सरसींवा शामिल हंै। इसी तरह जिले की सात दुकानों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कसडोल विकासखंड के अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र बया, लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र सुखरी, देवांगन कृषि सेवा केन्द्र कटगी, केशरवानी ट्रेडर्स हसुवा, बिलाईगढ़ अंतर्गत आनंद ट्रेडर्स व कृषि केन्द्र सरसींवा, पलारी अंतर्गत ओम कृषि सेवा केन्द्र पलारी, कृषि सेवा केन्द्र फूटकर पलारी शामिल हैं।
गौरतलब है कि विगत दिनों विकासखंड सिमगा व कसडोल के 4 उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मूल्य सूची स्कंध सूची प्रदर्शित नहीं था। बिल बुक व स्टाक पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं था। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विक्रय केन्द्रों का गोदाम सील करते हुए विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही जिले के समस्त विकासखंडों में स्थानीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। विकासखण्ड कसडोल में कुल 11 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 विक्रय केन्द्रों में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही 3 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 8 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को 7 दिवस के लिए विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। विकासखंड सिमगा में 10 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर1 विक्रय केन्द्र को विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विकासखण्ड पलारी में 4 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड बलौदा बाजार में 3 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 1 विक्रय केन्द्र को विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन विक्रय केन्द्रों में उर्वरक उपलब्ध है उन केन्द्रों का निगरानी के लिए विभाग के मैदानी अमलों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि विक्रय केन्द्रों का सतत् निगरानी कर कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उर्वरक विक्रोताओं को चेतावनी के साथ समझाइश दी जा रही है कि कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों का विक्रय करें। कृषकों को उनके इच्छा के विरुद्ध कोई भी आदान सामग्री ना दी जाए। विक्रय केन्द्रों का संचालन नियमानुसार किया जाए। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध उर्वरक यनियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कृषकों को सलाह दी जा रही है कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें तथा डीएपी की उपलब्धता ना हो पाने की स्थिति में डीएपी के स्थान पर अन्य विकल्प के रूप में अनुशंसित उर्वरकों का भी उपयोग करें। यदि कृषकों को विक्रय केन्द्रों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने पर संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
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