उपस्थिति दर्ज करानी होगी
कालीचरण महाराज को रायपुर जिला कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई शुरू होने पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दोबारा जेल भेजा जा सकता है।
कालीचरण महाराज को रायपुर जिला कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई शुरू होने पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दोबारा जेल भेजा जा सकता है।
धर्मसभाा में कहे थे बापू को अपशब्द
रायपुर में दिसंबर 2021 में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने मंच से गांधीजी के बारे में गलत बातें कहीं। उन्होंने कहा, इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। उनके ऐसा कहते ही सभा में उपस्थित भीड़ जय श्रीराम के नारे लगाकर तालियां बजाने लगी। तभी कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक महंत रामसुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया।
रायपुर में दिसंबर 2021 में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने मंच से गांधीजी के बारे में गलत बातें कहीं। उन्होंने कहा, इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। उनके ऐसा कहते ही सभा में उपस्थित भीड़ जय श्रीराम के नारे लगाकर तालियां बजाने लगी। तभी कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक महंत रामसुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बापू पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने धारा 505(2) और धारा 294 के तहत केस दर्ज कर उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया था।
बापू पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने धारा 505(2) और धारा 294 के तहत केस दर्ज कर उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया था।