बता दें कि कालीचरण महाराज को राजद्रोह के मामले में खजुराहो से गिरफ्तार करने के बाद 30 दिसंबर 2021 को कोर्ट में पेश किया था। साथ ही पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। लेकिन, पूछताछ एक दिन में पूरी करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चेतना ठाकुर की अदालत में पेश कर 14 दिन के लिए जेल भेजा दिया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर न्यायिक रिमांड को लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं कालीचरण बाबा को जमानत पर रिहा कराने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया है। यह सुनवाई के लिए विचाराधीन है।
शुक्रवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर टिकरापारा पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र वासनीकर की कोर्ट में आवेदन पेश किया गया था। इसमें विवेचना के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी। साथ ही बताया गया कि इस समय राजद्रोह मामले में जांच चल रही है। इसलिए न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाए। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत की अवधि को पांचवी बार बढ़ा दिया है।