scriptन्यू स्वागत विहार : हाईकोर्ट के आदेश के 8 माह बाद भी लेआउट लागू नहीं | Layout not applicable even after 8 months of order of High Court | Patrika News

न्यू स्वागत विहार : हाईकोर्ट के आदेश के 8 माह बाद भी लेआउट लागू नहीं

locationरायपुरPublished: May 29, 2018 12:06:29 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

न्यू स्वागत विहार में प्लाट खरीदने वाले हजारों लोग इस कदर फंसे हुए कि, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। मामला साल-दर-साल आगे खिसक रहा है।

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राजधानी के बहुचर्चित न्यू स्वागत विहार घोटाले का जिन्न पीडि़तों का पीछा छोडऩे का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश से उनमें उम्मीद जगी थी कि लेआउट बहाल होने पर घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा।

रायपुर . राजधानी के बहुचर्चित न्यू स्वागत विहार घोटाले का जिन्न पीडि़तों का पीछा छोडऩे का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश से उनमें उम्मीद जगी थी कि लेआउट बहाल होने पर घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। हजारों पीडि़तों के सपने पर एक बार फिर जिम्मेदार अफसरों ने पानी फेर दिया है। पीडि़त मजबूर होकर एक बार फिर हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाने जा रहे हैं। लगभग 30 से 40 पीड़तों ने कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होने की स्थिति में शासन-प्रशासन के विरुद्ध अवमानना याचिका दाखिल करने की बात कही है।

न्यू स्वागत विहार में प्लाट खरीदने वाले हजारों लोग इस कदर फंसे हुए कि, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। मामला साल-दर-साल आगे खिसक रहा है। शासन-प्रशासन के तरफ से भी मामले को सुलझाने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। जबकि रद्द किए गए लेआउट को बहाल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को आठ महीने बीतने को है। 45 से 60 दिनों में निराकरण करना था, लेकिन फाइल केवल बिल्डर के उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी करने तक ही आगे बढ़ पाई है। स्थिति यह है कि इतने दिनों में स्वागत विहार का नए सिरे से सीमांकन, बटांकन के साथ नक्शा तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

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