10 जुलाई 2022 की सुबह 8.40 बजे तालाब से नहाने के बाद परमानंद अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी नेगसिंह ने लोहे के रॉड से उसके सिर पर हमला किया। इसके बाद घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर अंडे का ठेला चलाने वाले उल्लास पर प्राणघातक हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लोहे का रॉड बरामद किया।
तीन महीने में चालान पेश
मंदिर हसौद पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद 3 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह का बयान करवाया गया। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।