कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को सील बंद करना एवं मदिरा के विक्रय, मादक पदार्थो के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण और धारण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाए। इसके कारण जिले के सभी शराब दुकान बंद रहेंगे। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।