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इस तारीख से बंद हो जाएगी शराब दुकान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

locationरायपुरPublished: Nov 15, 2018 05:50:02 pm

से प्रशासन ने शुष्क अवधि घोषित किया किया है।

Chhattisgarh news

इस तारीख से बंद हो जाएगी शराब दुकान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कवर्धा. छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के समय मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से ही 18 नवंबर की शाम 5 बजे से 20 नवंबर तक (संपूर्ण दिवस) जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं भंडारण भाण्डागार को बंद कर दिया जाएगा। इसे प्रशासन ने शुष्क अवधि घोषित किया किया है।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को सील बंद करना एवं मदिरा के विक्रय, मादक पदार्थो के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण और धारण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाए। इसके कारण जिले के सभी शराब दुकान बंद रहेंगे। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
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