scriptलिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रमिका ने कराया दुष्कर्म का अपराध दर्ज, युवक को कोर्ट किया बाइज्जत बरी | Live in relationship Girl files complaint of rape against her lover | Patrika News
रायपुर

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रमिका ने कराया दुष्कर्म का अपराध दर्ज, युवक को कोर्ट किया बाइज्जत बरी

प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया था दुष्कर्म का मामला, दो बार शादी कर चुकी है युवती।

रायपुरNov 23, 2019 / 10:17 pm

CG Desk

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रमिका ने कराया दुष्कर्म का अपराध दर्ज, युवक को कोर्ट किया बाइज्जत बरी

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रमिका ने कराया दुष्कर्म का अपराध दर्ज, युवक को कोर्ट किया बाइज्जत बरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी लिव इन रिलेशनशिप का दौर आ चुका है। ऐसे में वाजिब है अपराध की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसा ही एक मामला राजधानी से प्रकाश में आया है। दरअसल करीब साल भर तक युवक और युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे फिर अचानक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया। जिसमे शनिवार को युवती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय में दुष्कर्म का अपराध साबित नहीं हो पाया और युवक को दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही सिंदूर भरकर शादी करने का आश्वासन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप को भी संदेहजनक बताया है।
उल्लेखनीय है कि मोवा निवासी आशीष होरा के खिलाफ करीब दो साल पहले 31 वर्षीय युवती ने पंडरी थाने में दुष्कर्म, मारपीट और धमकी का अपराध दर्ज कराया था। युवती आशीष के साथ 15 सितंबर 2016 से 23 मई 2017 तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। दोनों दलदल सिवनी स्थित नेचुरा अपार्टमेंट में आशीष के फ्लैट में रहते थे। 24 मई 2017 को पंडरी थाने में युवती ने आशीष के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया था।
अपने आरोप में युवती ने बताया था कि मांग में सिंदूर भरकर शादी करने का विश्वास दिलाकर आशीष दुष्कर्म करता रहा। फिर एक माह पहले शादी करने से इनकार कर दिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने चालान पेश किया। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल के कोर्ट में विचाराधीन था। इसकी सुनवाई के दौरान युवती पक्ष के वकील धोखा देकर या जबरदस्ती दुष्कर्म करना साबित नहीं कर पाए। एफआईआर में दर्ज कराए गए आरोप भी साबित नहीं हो पाए। इसके चलते कोर्ट ने आशीष होरा को दुष्कर्म के अपराध से दोषमुक्त कर दिया।

दो शादी कर चुकी है युवती
युवती का लिव इन रिलेशनशिप में रहना और उसकी दो बार शादी करके तलाक होने के चलते केस कमजोर हो गया। इसके चलते कोर्ट ने आरोपी युवक के पक्ष में निर्णय दिया। उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पीड़िता अपनी सहमति से संबंध बनाती है। बाद में जबरदस्ती या शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराती है।

Click & Read More Chhattisgarh News.

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो