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बैंकों में कामकाज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक, चिन्हाकित संस्थानें ही लेनदेन कर सकेगी

locationरायपुरPublished: Apr 21, 2021 07:16:19 pm

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CG Desk

– कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी मित्तर ने संशोधित आदेश मंगलवार को जारी किया , आदेश तत्काल प्रभावशील .
– को मॉििर्बड व गर्भवती अधिकारियों,कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट .

SBI & HDFC customers Beware: Banking services to be hit if don't follow rule by June end

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बिलासपुर . बैंकों के कामकाज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान चिन्हाकित संस्थानें ही बैंकों में लेनदेन कर सकेंगे । को मॉर्बिड व गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी में छूट दी गई है। जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने मंगलवार को कंटेनेमेंट जोन घोषित नियम में आंशिक संशोधन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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संपूर्ण बिलासपुर जिले में 26 अपै्रल रात्रि 12 बजे तक कंटेनेमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आदेश में मंगलवार को आंशिक संशोधन किया गया है। इस संशोधित आदेश में बैंकों को एटीएम कैश रिफिलिंग व कार्यालयीन प्रयोजन के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की है। बैंकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
ये लेनदेन कर सकेंगे
बैंकों में लेनदेन करने के लिए इन संस्थानों को अनुमति प्रदान की गई है। इनमें दवा, चिकित्सीय प्रयोजन एवं पेट्रोल पम्प संचालक, गैस एजेंसियों , एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेनदेन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति व लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेनदेन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन शामिल है।
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आम जनता किसी प्रकार के सामान्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी । बैंकों के शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे । बैंकों को हब . बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक, शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी ।

एक्टिव ड्यूटी में रियायत
को मॉर्विड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट दी गई है। यह आदेश तुरंत प्रभावशील हो गया है।

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