छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 18 अप्रैल को मतदान एवं 23 मई को मतगणना होनी है। कलक्टर तथा जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी रजत बंसल ने आयुध अधिनियम के तहत् धमतरी सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में सात दिनों के अंदर जमा कराने निर्देश दिया है।
इसके अलावा लायसेंसी अपने शस्त्र, शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र जमा करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति,राष्ट्रीय रायफल संघए जिला रायफल संघ, इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। इसका पालन करने के लिए कहा गया है।