भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान पर परिचय पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज किए हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज सांसद व विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने का अधिकार दिया गया था लेकिन इसके संबंध में मिली शिकायतों के बाद आयोग ने इसके आधार पर मतदाता पर्ची को विकल्प को समाप्त कर दिया जा रहा है। बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण जारी रहेगा जिससे मतदाताओं को मतदान केंद्र भाग संख्या तथा सरल प्रमाण जैसी प्राथमिक जानकारियां उपलब्ध हो सकेगी।