बाद में और बढ़ा दी जुर्माने की राशि
इसके बाद गांव के सरपंच पति श्यामलाल साहू, दाउलाल साहू, महादेवा जाटवर, रघुवर साहू, कौशल साहू, मथुरा लहरे, रामकृष्णो जाटवर व अन्य ग्राम वासियो ने नया फरमान जारी कर दिया। जिसमें सामूहिक बैठक लेकर प्रेम विवाह करने वाले लोगों पर तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना और तीनों परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया। जिसकी शिकायत पीडि़तों परिवारों ने एसपी, कलेक्टर और अधिकारियों से की। अधिकारियों की समझाइश पर ग्रामीण मान गए। बाद में अधिकारियों से शिकायत करने को लेकर नाराज ग्रामीणों ने इनसे संपर्क रखने वालों पर भी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। पीडि़त परिवारों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, शिकायत सही पाए जाने पर २ अक्टूबर को सात नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पूरे गांव वालों को तो आरोपी नहीं बना सकते, जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
बात करने पर लगा दिया जुर्माना
पुलिस के अनुसार पीडि़त परिवारों की माने तो वर्तमान में उन्हें गांव के शासकीय उचित मूल्य की दुकान से ही सिर्फ राशन मिलता है। इसके अलावा कोई दुकान से उन्हें कुछ सामान नहीं मिलता। यहां तक गांव के कोई भी व्यक्ति जुर्माना के डर से उनसे बात तक नहीं करते। पुलिस ने बताया कि सितंबर माह में गांव का शत्रुघन साहू लहरे परिवार के एक व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर कोसीर तरफ गया था। इस दौरान किसी ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। फिर उसी रात बैठक बुलाकर शत्रुघन के ऊपर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया।