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सडक़ दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें: विज

locationरायपुरPublished: Oct 23, 2019 08:38:39 pm

Submitted by:

lalit sahu

विशेष महानिदेशक आर.के.विज ने सभी जिलों के यातायात प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा की

सडक़ दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें: विज

सडक़ दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें: विज

रायपुर. पुलिस मुख्यालय, अटल नगर नवा रायपुर में 21 एवं 22 अक्टूबर 2019 को राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर रेंज के सभी जिलों के यातायात प्रभारियों एवं हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारियों के कार्यो की समीक्षा बैठक विशेष महानिदेशक आर.के.विज, की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक के प्रारंभ में संजय शर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) पु0मु0 ने राज्य के सडक़ सुरक्षा परिदृश्य में प्रकाश डालते हुए विभिन्न जिलों में ब्लैक/ग्रे स्पॉट्स (खतरनाक एवं सामान्य दुर्घटना जन्य क्षेत्र) की स्थिति, उनके उपायों, आगामी तीन माह की जिलास्तरीय कार्ययोजना सहित मोटर व्हीकल एक्ट में की गई कार्यवाही की जानकारी दी।

विज ने विभिन्न सुधारात्मक उपायों की समुचित समीक्षा एवं विश्लेषण के निर्देश दिए
विज, ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी, ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देश के पालन के साथ-साथ सडक़ सुरक्षा प्लान, वार्षिक लक्ष्य, कार्ययोजना/प्रवर्तन, दुर्घटनाओं का ब्लैक/ ग्रे स्पॉट्स, असुरक्षित सडक़ मार्गों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ सुरक्षा समिति का गठन, सडक़ सुरक्षा की उपयोगिता एवं प्रवर्तन की कार्यवाहियों में ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रभारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने, लोक निर्माण विभाग के सहयोग से नवीन सडक़ों विशेषकर दुर्घटनाजन्य क्षेत्र की सडक़ सुरक्षा, आडिट हेतु पहल करने के निर्देष सहित विभिन्न सुधारात्मक उपायों की समुचित समीक्षा एवं विश्लेषण के निर्देश दिए। बैठक में 20 अक्टूबर 2019 की स्थिति में गंभीर/खतरनाक एवं सामान्य दुर्घटना जन्य क्षेत्र (ब्लैक/ग्रे स्पॉट्स) उनके सुधार के उपाय हेतु सुझाव दिए गए। विज ने प्रत्येक दुर्घटनाजनित स्थल का सम्पूर्ण विवरण सहित जिले के सभी ब्लैक/ग्रे स्पॉट्स का मैप (नक्शा) एवं इनमें घटित घटनाओं का इतिहासवृत्त संधारण हेतु निर्देशित किया।

अधिकांश दुर्घटनाएंं शाम 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे के बीच
समीक्षा बैठक में राज्य से विभिन्न जिलों से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से यह परिलक्षित हो रहा है कि अधिकांश दुर्घटनाएंं शाम 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे के बीच हो रही है। वाहन चालकों के द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन, अधिक गति एवं लापरवाही पूर्वक, बिना हेलमेट/सीटबेल्ट के वाहन चालन के कारण हुई है एवं चालानी कार्यवाही औसतन कम है, दुर्घटनाओं एवं मृत्यु/घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्कूली बच्चे दुर्घटना के शिकार ना हो, नाबालिक वाहन चालकों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

दुपहिया वाहन का अधिक नुकसान
सभी दुर्घटनाओं में सबसे अधिक नुकसान दुपहिया वाहन चालकों का हुआ है। अस्तु सडक़ सुरक्षा के अधिक प्रयास दुपहिया वाहन चालकों की जीवन रक्षा के लिए किया जावें। आवारा पशुओं से होने वाले दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही हेतु पहल की जावें।

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