यह हैं शर्त
मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के कार्डधारी परिवार की प्रथम 2 कन्याओं की शादी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो की जा सकती है। इस विवाह में गरीबी रेखा का किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वधु का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के साथ मुख्यमंत्री खाद्यान कार्ड की कॉपी तथा आयु की प्रमाणीकरण के लिए वर एवं वधु का शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
सरकार देगी जोड़ों को
वैवाहिक कार्यक्रम में वर-वधु को वैवाहिक कपड़े, श्रृंगार के सामान, सूटकेस, अलमारी, पंखा, स्मार्ट मोबाईल फोन, गद्दा, चादर, तकिया, जूता-चप्पल, चॉदी की पायल, बिछिया एवं मंगलसूत्र के साथ-साथ कूकर, थाली, कटोरा, गिलास, जग, पानी की टंकी, इत्यादि सामग्री प्रदाय की जाएगी। प्रत्येक जोड़े को उद्यानिकी विभाग के द्वारा नि:शुल्क फलदार पौधे भी वितरित किये जाएगें। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी वधुओं का नि:शुल्क एनिमिया जांच भी किया जाएगा।
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