उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जब्त कर संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत चोपड़ा ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को 5 जून शुक्रवार को कबीर जयंती के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं।
वहीं नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 5 जून शुक्रवार को कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर निगम क्षेत्र में कहीं भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ी अनु्रशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।