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बिना लाइसेंस चल रही मिनरल वाटर फैक्ट्री सील, ISI मार्क युक्त बोतलें जब्त

locationरायपुरPublished: Dec 08, 2018 06:59:00 pm

दोष साबित होने पर कम से कम 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना या दो साल की जेल या दोनों हो सकती है।

Chhattisgarh news

बिना लाइसेंस चल रही मिनरल वाटर फैक्ट्री सील, ISI मार्क युक्त बोतलें जब्त

रायपुर. भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय ने राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमाझितिया में एक पानी फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है।

जांच में पाया गया कि मेसर्स नंदनी ड्रिकिंग वाटर कंपनी बिना वैध लाइसेंस के पैकेजबंद पेयजल और पैकेटबंद प्राकृतिक पेयजल हर्बल प्रोसेस का दावा कर निर्माण कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर के वी. गोपनाथ, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई के लिए भेजा।
जांच दल ने शुक्रवार को मेसर्स नंदनी ड्रिंकिंग वाटर, ग्राम- सोमाझितिया, डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव में स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापामार कार्रवाई की। यहां भारी मात्रा में 1 लीटर बोतल बंद पानी आइएसआइ मार्क युक्त बोतलें और 250 एमएल पानी के पाउच की बोरियां पाई गई, जिसे जब्त कर लिया गया।
कंपनी के संचालक पुष्पा सिन्हा और उसके पति दानीराम सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दोष साबित होने पर कम से कम 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना या दो साल की जेल या दोनों हो सकती है।

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