नगरीय निकाय चुनाव : आदर्श आचार संहिता के पालन, पेड न्यूज और उम्मीदवारों के विज्ञापन पर कड़ी नजर रखेंगे निर्वाचन प्रेक्षक
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों से की चर्चा, आयोग को निर्वाचन की गतिविधियों से लगातार अपडेट करेंगे प्रेक्षक

रायपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों (General Observer) को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह और आयोग के अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रेक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रेक्षकों को नामांकन दाखिले के आखिरी दिन तक संबंधित जिलों में पहुंचकर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने नाम, मोबाइल नंबर और मिलने के स्थान व समय की जानकारी समाचार पत्रों के जरिए जनसामान्य और उम्मीदवारों को उपलब्ध कराने कहा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति निर्वाचन नियमों के तहत की गई है। स्वंतत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रेक्षकों की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए आम जनता एवं उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त शिकायतों को निराकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को भेजे। गंभीर प्रकृति की शिकायतों की जानकारी वे आयोग को भी भेज सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को व्यवस्था में किसी कमी या त्रुटि से तत्काल अवगत कराएं। प्रेक्षक के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारियों ने आयोग से चर्चा की।
श्री सिंह ने प्रेक्षकों को नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित नए अध्यादेश, नियमों व आदेशों में संशोधनों का अध्ययन कर इनके प्रावधानों के अनुसार कार्य करने कहा। प्रेक्षकों द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों और आयोग को भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों के बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया गया। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रेक्षक प्रतीक चिन्हों के आबंटन के बाद सभी उम्मीदवारों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन नियमों की पूरी जानकारी दें। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता, पेड न्यूज, कानून-व्यवस्था और उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित-प्रसारित विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेक्षकों को मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्था का अवलोकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रांग-रूम और मतगणना कक्ष का भी अवलोकन करने कहा। उन्होंने मतपेटी रखने के बाद स्ट्रांग-रूम की सीलिंग उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं की मौजूदगी में कराने के निर्देश दिए। ब्रीफिंग में नामांकन पत्रों की संवीक्षा, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह के आबंटन, मतदान तिथि के दो दिन पूर्व और मतगणना के बाद प्रेक्षकों द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव सुश्री जिनेविवा किंडो, उपसचिव श्री दीपक अग्रवाल और डॉ. संतोष देवांगन तथा अवर सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
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