उपाध्याय को हटाने पर भी सवाल
सरकार बदलने के बाद ए.एन. उपाध्याय को डीजीपी पद से हटाकर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन भेज दिया गया। विपक्ष डीजीपी को इस तरह हटाने पर सवाल खड़ा कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि उपाध्याय को हटाने में नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी हुई है। डॉ. सिंह ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले का हवाला देते हुए कहा कि डीजीपी को सरकार अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, किसी मामले में जेल और नि:शक्तता की स्थिति में ही पद से हटा सकती है। उपाध्याय के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला
इधर सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य के नियमों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने उनसे जानना चाहा है कि क्या आयोग उन वरिष्ठ आइपीएस अफसरों का पैनल बनाता है, जिन्हें डीजीपी बनाया जाना है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया था कि यह पैनल लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि कार्मिक और पेंशन विभाग बनाता है।