सहायक प्राध्यापक के इंटरव्यू के लिए 2896 उम्मीदवारों का चयन
बता दें कि उज्ज्वला गृह बिलासपुर का संचालन एनजीओ श्री शिवमंगल शिक्षण समिति वर्ष 2014 से कर रही है। 17 जनवरी की रात में संस्था में निवासरत 3 युवतियों-महिलाओं एवं संस्था संचालक ने एक-दूसरे के विरुद्ध सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटनाक्रम की जांच संचालक महिला बाल विकास, संयुक्त संचालक महिला बाल विकास एवं सहायक संचालक महिला बाल विकास ने की। महिलाओं द्वारा संस्था संचालक एवं संस्था के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायत गंभीर प्रवृत्ति की होने के कारण उच्चाधिकारियों ने संस्था में निवासरत शेष 7 महिलाओं को उनके परिजन एवं अन्य संस्था में स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में संस्था में किसी भी महिला के रहने पर रोक लगा दी गई है।
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थाना सरकंडा में पीडि़तों की रिपोर्ट पर उज्ज्वला होम के स्टाफ द्वारा जबरदस्ती वहां रखे जाने, मारपीट करने इत्यादि के आरोप पर अपराध क्रमांक 79/21 धारा 342, 294, 323 आईपीसी की एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। चार महिलाओं का गुरुवार को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया। बयान में धारा 376 और 354 आईपीसी के कंटेंट आने पर जितेंद्र मौर्य के खिलाफ धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना जारी है।
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