रायपुर

पूर्व सीएम के जाति मामले में आया नया मोड़, तत्कालीन नायब तहसीलदार का दावा- मैंने नहीं दिया प्रमाणपत्र

Ajit Jogi Caste issue: तत्कालीन नायब तहसीलदार ने सिविल न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा अजीत जोगी जिस जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं वह झूठा और असत्य है।

रायपुरSep 05, 2019 / 09:13 am

Akanksha Agrawal

पूर्व सीएम के जाति मामले में आया नया मोड़, तत्कालीन नायब तहसीलदार का दावा- मैंने नहीं दिया प्रमाणपत्र

रायपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति के विवाद में नया मोड़ आ गया है। तत्कालीन नायब तहसीलदार पतरस तिर्की ने बिलासपुर सिविल न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा है कि अजीत जोगी जिस जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं वह झूठा और असत्य है। 84 वर्ष के पतरस तिर्की ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 1967-68 में मेरे नाम एवं हस्ताक्षर से जारी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग होना दर्शाया गया है जबकि उस वक्त गौरेला पेंड्रा में नायब तहसीलदार का कार्यालय अस्तित्व में नहीं था। उन्होंने शपथपत्र में यह भी कहा है कि अजीत प्रमोद जोगी द्वारा जाति प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र मेरे द्वारा कभी जारी नहीं किया गया है।

यह है विवाद : अजीत जोगी की जाति को लेकर छिड़ा विवाद 23 अगस्त से फिर चर्चा में हैं। बता दें कि राज्य सरकार की हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना है। कमेटी ने यह भी साफ किया है कि अब जोगी के लिए अनूसूचित जनजाति के लाभ की पात्रता नहीं होगी। इसके बाद बिलासपुर कलेक्टर की अनुशंसा पर 30 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया था, जिसके बाद जोगी हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। न्यायालय द्वारा राहत न मिलने के बाद पूर्व नायब तहसीलदार के इस शपथपत्र को पूर्व सीएम के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..

LIVE अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News
एक ही क्लिक में देखें Patrika की सारी खबरें

Home / Raipur / पूर्व सीएम के जाति मामले में आया नया मोड़, तत्कालीन नायब तहसीलदार का दावा- मैंने नहीं दिया प्रमाणपत्र

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.