गाइडलाइन में 28 बिंदुओं की शर्ते तय की गई है। लेकिन, देवी मंदिर समितियों को मनोकामना ज्योति जलाने के आदेश का अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जारी शर्तों में मंदिरों का जिक्र नहीं किया गया है।
अपर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जारी आदेश में कहा है कि गणेश उत्सव की गाइडलाइन जैसी ही सख्त शो का पालन दुर्गा पूजा उत्सव में भी करना होगा। दुर्गा पूजा के लिए । कलेक्टर की जारी गाइडलाइन के र अनुसार देवी मंदिरों को मनोकामना ज्योति जलाने के लिए आदेश का अभी इंतजार करना पड़ेगा।
* कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना पर रोक रहेगी। यदि पूजा उत्सव के बीच में हुआ तो रोक लगा दी जाएगी।
* मूर्तियां लाने और विसर्जन में बैंडबाजा प्रतिबंधित रहेगा।
* नगर निगम द्वारा जारी रूटचार्ट से ही मूर्तियां लाना व विसर्जन होगा। व्यस्त मार्गों से मूर्ति लगाना प्रतिबंधित।
* मूर्ति विराजने के लिए 7 दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालयों में शपथपत्र देना होगा।