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रायपुर

इस गैस एजेंसी की सामने आई लापरवाही, उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही ये परेशानी

गैस एजेंसियों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब तक किसी भी एजेंसी पर एलपीजी डिलीवरी को लेकर शिकंजा नहीं कसा गया है

रायपुरDec 03, 2018 / 05:55 pm

चंदू निर्मलकर

Chhattisgarh news

इस गैस एजेंसी की सामने आई लापरवाही, उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही ये परेशानी

अजय रघुवंशी@रायपुर. घरों में पहुंचने वाले रसोई गैस सिलेंडर 25-26 दिन देरी से दिए जा रहे हैं। इसकी शिकायतें खाद्य विभाग के हेल्पलाइन पर भी हो रही है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में गैस एजेंसियों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब तक किसी भी एजेंसी पर एलपीजी डिलीवरी को लेकर शिकंजा नहीं कसा गया है।
जानकारी के मुताबिक बिजली आफिस चौंक के पास स्थित गैस एजेंसी की लगातार शिकायतें अधिकारियों को मिल रही हैं, लेकिन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि इसी गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन स्वीकृत होने के बाद भी गैस कनेक्शन नहीं देने की भी शिकायत है। रसीद कटने के बाद समय पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं करने की शिकायतें पहले भी मिली थीं। तत्कालीन कलक्टर ओपी चौधरी के निर्देश पर अनुविभागीय दंडाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक गैस एजेंसी की जांच की थी।

कंपनी की चेतावनी पर सुधारी थी स्थिति
एचपीसीएल कंपनी के अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान एजेंसी संचालक को 15 दिन का समय दिया था। कि 15 दिन के भीतर संचालक एजेंसी की व्यवस्था में सुधार नहीं होती तो एजेंसी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन तो तो एजेंसी संचालक ने व्यवस्था ठीक रखी अब फिर से लापरवाही शुरू हो गई है।

छिन चुके हैं 5 हजार कनेक्शन
हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस डिलीवरी में लापरवाही बरतने पर गैस एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 5 हजार कनेक्शन छीन कर अन्य एजेंसी में ट्रांसफर करते हुए संचालक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गैस एजेंसी के 9 हजार कनेक्शन थे, लेकिन एजेंसी की ओर से समय पर डिलीवरी न करने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी।

दर्ज हो चुका है प्रकरण
खाद्य विभाग की टीम ने बीते साल इसी गैस एजेंसी से रसाई गैस के 32 नग भरे सिलेंडर तथा 536 खाली सिलेंडरों को जब्त किया था। एजेंसी संचालक पर द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3-7 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही के लिए प्रकरण दर्ज किया गया था।

शिकायत मिली है, एजेंसी पर कार्यवाही की जाएगी। कंपनी को भी सूचना दी जा चुकी है। पहले भी कार्रवाई की गई थी।
जी.एस. राठौर, नियंत्रक, खाद्य विभाग

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