इस तरह उपयोग करें फायर एक्सटिंग्युशर
सबसे पहले फायर एक्सटिंग्युशर (Fire extinguisher) की नेक पर लगी सेफ्टी पिन हटाएं। फायर एक्सटिंग्युशर को तिरछा कर ऊपर लगे वॉशर को झटके से दबाते हैं। इसके दबते ही गैस निकलने लगती है। अगर वॉशर नहीं दब रहा हो तो उसे तेजी से किसी दीवार पर भी मार सकते हैं। जब गैस निकलने लगे तो एक्सटिंग्यूशर (Fire extinguisher) को तिरछा कर आग के सोर्स की तरफ ले जाएं। ध्यान रखें टारगेट आग के इनिशियल प्वॉइंट पर हो। आमतौर पर यह फायर एक्सटिंग्यूशर बाजार में 1,200 रुपए में आते हैं। साइज के हिसाब से रेट बढ़ता। इनकी रेंज 4,000 रुपए तक की है।
आग से बचाव (Fire protection) के लिए ये बरतें सावधानी
1. आमतौर पर आग तीन वजहों से लग सकती है- शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) , सिलेंडर और लापरवाही। जागरुकता से आगजनी की घटना को रोका जा सकता है।
2 . संस्थान में फायर एक्सटिंग्यूशर रखना बेहद जरूरी है। किचन या आस-पास रखें तो ज्यादा बेहतर है। जिस बिल्डिंग में हैं, वहां लोग इसका उपयोग जानें।
3. बिल्डिंग कई फ्लोर की है तो अन्य फ्लोर पर एक्स्ट्रा एक्सटिंग्यूशर (Fire extinguisher) रख सकते हैं। गैराज में भी एक्सटिंग्यूशर रख सकते हैं।
4. बिल्डिंग के हर फ्लोर में कम से कम एक स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए। इसका अलार्म आपके बेडरूम या उसके आसपास होना चाहिए, ताकि आपको यह सुनाई दे।
5.आग से बचने के लिए लगाए गए हर उपकरण की समय-समय पर जांच करें।
6.घर का कूड़ा-करकट की नियमित सफाई करवाएं।
7.घर में इलेक्ट्रिकल उपकरण में फॉल्ट हो तो तुरंत रिपेयर करवाएं।
8. स्विच और फ्यूज घर में इलेक्ट्रिक सर्किट के हिसाब से ही लगे हों।
9. घर में वेल्डिंग या इस तरह के दूसरे काम हो रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें।
10. बिल्डिंग बनवाते या खरीदते वक्त ध्यान रखें कि इमरजेंसी डोर यानी एक्स्ट्रा डोर जरूर हो। आग लगने की कंडिशन में यह काफी काम आता है।
11. माचिस, लाइटर और पटाखों को बच्चों से दूर रखें।
12. कागज, कपड़े, जलने वाली लिक्विड हीटर, स्टोव और खुले चूल्हे से दूर रखें। दरवाजे और बाहर निकलने वाले रास्तों को साफ रखें।
गली-मोहल्लों में सेंटर
आजाद चौक, तात्यापारा, समता कॉलोनी, पंडरी, देवेंद्रनगर, कोटा, रजबंधा तालाब, राजेंद्र नगर, शैलेंद्र नगर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर संचालित है। कई कोचिंग संचालकों ने सेंटर के आसपास हॉस्टल का निर्माण करवा लिया है। मानकों के विरुद्ध बने इन हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में आगजनी के उपाय नहीं है।
तंग गलियों में चार मंजिला हॉस्टल
समता कॉलोनी में हर दूसरा घर हॉस्टल या कोचिंग चलाने के लिए किराए में दिया गया है। तात्यापारा में चल रहे कोचिंग सेंटर में विद्यार्थी तात्यापारा, ब्राह्मणपारा की तंग गलियों में 3-4 मंजिला हॉस्टल में रहते हैं। यहां रास्ता इतना संकरा है कि आगजनी में फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां नहीं पहुंच पाएगी।
नहीं होता पुलिस वेरीफिकेशन
शहर में विद्यार्थियों के अलावा वर्किंग महिलाओं और पुरुषों के लिए भी हॉस्टल संचालित हैं। इनमें कामकाजी महिला-पुरुषों को रूम दिया जाता है। इनके संचालक पैसे बचाने के लिए किराएदारों से ना तो किराएनामा बनवाते हैं और न ही इसकी सूचना पुलिस को देते हैं।
टैक्स चुरा रहे मालिक
समता कॉलोनी, तात्यापारा, शंकर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, कोटा समेत अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी मालिक निजी भवनों का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। नियमों को दरकिनार कर घर में हॉस्टल चला रहे हैं। निगम में टैक्स भी नहीं जमा करते। निगम के अधिकारी भी इनकी जांच नहीं करते।
फायर सिक्योरिटी ऑडिट करेगा निगम (fire protection services )
रायपुर में जो नए भवन बन रहे हैं उनमें निगम के अधिकारी फायरी सेफ्टी ऑडिट करने की बात कह रहे हैं। लेकिन पुराने भवनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब निगम के अधिकारी जोन वार पुरानी बिल्डिंग में फायर सिक्योरिटी ऑडिट करवाने के निर्देश देंगे। निगम इसके लिए प्रचार-प्रसार भी करेगा। नगर निगम के जिम्मेदार हॉस्टल संचालकों को लीगल दस्तावेज बनाने के लिए निर्देश देंगे। जो हॉस्टल संचालक इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए कहेंगे
नगर निगम आयुक्त शिव अनंत तायल ने बताया कि वर्तमान में शहर में बन रहे भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट बेहद जरूरी है। शहर में जितनी पुरानी बिल्डिंग है, जोनवार लेटर भेजकर उनकी फायर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। अवैध तरीके से संचालित हॉस्टलों को नोटिस देकर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।
नियम विरुद्ध हॉस्टल पर कार्रवाई के निर्देश
रायपुर के कलक्टर बसवराजु एस. ने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी मालिक नियमानुसार हॉस्टल का संचालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी आवास को नियम विरुद्ध कॉमर्शियल में तब्दील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभाग को दूंगा।
प्रॉपर्टी ऑनर पर भी कार्रवाई की जाएगी
रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि राजधानी को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। जो भी प्रॉपर्टी ऑनर अपने किराएदारों का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं कराता, उसके और किराएदार, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (Fire Protection)