जिसमें कहा गया है कि अपने-अपने जोन क्षेत्र के तहत आने वाले सभी होटल, बारात घर, मंगलभवन धर्मशाला के प्रबंधकों, संचालकों को तत्काल नोटिस देकर निर्देशित करने को कहा है कि बिना किसी सक्षम अनुमति के वे अपने परिसर में किसी भी तरह का शादी, पार्टी या अन्य भीड़भाड़ वाला आयोजन नहीं करें। ऐसा करता हुआ पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरूद्ध नगर निगम रायपुर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे सील बंद किया जाएगा।
आयुक्त सौरभ कुमार ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना कोविड 19 वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है।
किंतु यह संज्ञान में आया है कि कोरोना वायरस महामारी की आपातकालीन परिस्थिति में भी कुछ होटल, संस्था द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अपने परिसर में शादी, पार्टी इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शासन के आदेश और निर्देशों का उल्लंघन है।
आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने जोन क्षेत्र के तहत आने वाले सभी होटल, बारात घर, मंगलभवन, धर्मशाला को तत्काल पत्र भेजकर पत्र में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।