सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस डायरी देखने के बाद जांच पर रोक लगाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एडीजी जीपी सिंह ने निचले कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद उसे वापस ले लिया। इस आधार पर कार्रवाई रोकने के लिए अंतरिम राहत देने का उनका पहला आवेदन निरस्त किया जाता है। राजद्रोह के मामले पर कोर्ट ने कहा कि जांच रोकना उचित नहीं। कोर्ट ने दोनों आवेदनों को खारिज कर अंतरिम राहत नहीं दी।
READ MORE : 12वीं बोर्ड के नतीजे इस तारीख को होंगे जारी, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने की घोषणा