scriptअब विवाह, अंत्येष्टि में 10 लोगों की अनुमति, और भी सख्त रहेगा लॉकडाउन | Now 10 people allowed for marriage, funerals, lockdown more strict | Patrika News

अब विवाह, अंत्येष्टि में 10 लोगों की अनुमति, और भी सख्त रहेगा लॉकडाउन

locationरायपुरPublished: Apr 08, 2021 09:25:42 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

राजधानी में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown in Raipur) के दौरान विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित कर दी गई है।

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रायपुर. राजधानी में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown in Raipur) की आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। गुरुवार को आदेश में संशोधन करके आदेश को सख्त कर दिया है। कलेक्टर ने विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित कर दी गई है।

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सभी अनुमति कर दी गई है निरस्त
विवाह इत्यादि प्रयोजऩ के लिए पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड- 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विवाह की अनुमति को निरस्त किया जाता है। विवाह कार्यक्रम वर-वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ 10 लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

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यात्रा का टिकट ही ई-पास
लॉकडाउन की अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जायेगा।

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