केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग से दावा-आपत्ती मंगवाई है। इसे 29 जुलाई 2020 तक अनिवार्य रूप से भेजने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देशभर के सभी आरटीओ कार्यालय को ऑनलाइन किया जा रहा है। ताकि लोगों को बाहर न निकलना पड़े और सुविधाजनक रूप उनका काम आसानी से हो जाए। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के आवेदन जमा होने के बाद उसके निर्माण की समय सीमा भी तय की जाएगी।