उप अभियंता के पदों पर आयु सीमा में छूट
उप अभियंता के तीन पदों पर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से एक को नियम विरुद्ध आयु सीमा में छूट देकर नियुक्ति दी गई। अवेदकों ने अवेदन में डीडी का भी विवरण नहीं दिया। सत्यापित दस्तावेज व फोटो भी नहीं लगाया गया। इस पद के लिए पांच वर्ष का अनुभव मांगा गया था, लेकिन दो वर्ष का ही अनुभव दिया गया।
आधे-अधूरे दस्तावेज
पर्यटन अधिकारी के छह पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में नियमों के अनुसार प्रतिष्ठित टे्रवल एजेंसी या संस्थान से दो साल का अनुभव मांगा था, लेकिन एक साल का लगाया गया। इसी तरह तीन अभ्यर्थियों द्वारा डीडी का विवरण नहीं दिया गया। आवेदन में हस्ताक्षर भी नहीं किए गए। एक अन्य अभ्यर्थी के आवेदन में छग शासन के अजा एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के निजी सचिव द्वारा राजपत्रित अधिकारी बतौर सत्यापित किया गया है। इसके अलावा एक के आवेदन में हस्ताक्षर ही नहीं हैं। एक उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में लिखी गई योग्यता का कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया।
आरक्षित पद को बनाया अनारक्षित
निज सहायक/ स्टेनोग्राफर, अध्यक्ष कार्यालय के 1 पद पर भर्ती की गई थी। इसके आवेदन में डीडी का विवरण नहीं, फोटो भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है। यह पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, लेकिन इसे सामान्य श्रेणी में संशोधित कर नियुक्ति की गई।
समिति के सदस्य के रिश्तेदार की भर्ती
सूचना सहायक पद पर 14 लोगों की भर्ती में एक अभ्यर्थी ने अपने स्थायी पते में भर्ती समिति के एक सदस्य के पते को अपना स्थायी पता बताया है। इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र जो दुर्ग जिले से बनाना बताया गया है, वह भी संदेहास्पद है। अहम बात तो यह है कि सूचना सहायक के 2 महिला अरक्षित पदों को बढ़ाकर 3 करने के लिए अलग से आदेश निकाला गया।