केरल हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13वें चीफ जस्टिस
पी आर रामचंद्र मेनन की बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई में अहम भूमिका रही हैं।

रायपुर.केरल हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13वें चीफ जस्टिस होंगे।कॉलेजियम की अनुंशसा के अनुसार सीजेआई रंजन गोगोई ने उनका तबादला आदेश जारी किया है।लोकपाल सदस्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे अजय कुमार त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया था।उनके इस्तीफा दिए जाने के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।कोलॉजियम ने पांच हाईकोर्ट में खाली चीफ जस्टिस के पदों पर उपयुक्त जजों की अनुशंसा की है।जिसमे छत्तीसगढ़,राजस्थान,मेघालय,आन्ध्रप्रदेश,कर्नाटक के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पदों के लिए कॉलेजियम ने अनुशंसा की है।
कौन है चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन
जस्टिस रामचंद्र मेनन का जन्म 1 जून 1959 को हुआ था और उन्होंने एर्नाकुलम गवर्मेन्ट लॉ कालेज से लॉ की डिग्री ली।बाद में 8 जनवरी 1983 को उन्होंने वकील के रूप में अपनानामांकन करवाया।उन्होंने लेबर,इंश्योरेंस और कान्सिट्यूशनल लॉ के क्षेत्र में एर्नाकुलम में वकालत की।5 जनवरी 2009 को उन्हें केरल उच्च न्यायालय में एडिशनल जज के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।केरल उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2010 को उन्हें नियमित जज के रूप में नियुक्त किया था और वह वहां चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाए गए पी आर रामचंद्र मेनन की बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई में अहम भूमिका रही हैं। सबरीमाला मंदिर विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं को केरल हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस रहते हुए पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस एन अनिल कुमार की खंडपीठ ने स्वीकार किया था।एक अहम फैसले में उन्होंने आदेश दिया था कि मंदिर परिसर में किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।मंदिर परिसर ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं है साथ ही मंदिर परिसर में सीआरपीसी की धारा 144 को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का आदेश भी दिया गया था।
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