नए कानून में अधिकतम 1 लाख रूपए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है, वहीं अधिकतम 5 साल सजा भी हो सकती है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध (plastic pollution) में इससे पहले राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद अब आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से नया कानून तैयार किया गया है, जिसमें नए नियमों को शामिल किया गया है। पर्यावरण विभाग की ओर से शीघ्र ही यह कानून अधिकृत रूप से जारी कर दिया जाएगा। प्लास्टिक कैरी बैग्स सहित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है, ताकि ऐसे कार्यों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो।
राज्य स्तरीय निगरानी समिति
एनजीटी के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के पालन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। समिति की जानकारी में यह बात आई थी कि विर्निमाता, दुकानदार व खरीददार राज्य सरकार के प्लास्टिक प्रबंधन नियम-2016 का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नए कानून की जरूरतों पर भी मई महीने से कवायद चल रही है।