scriptप्लास्टिक बैन पर नया कानून: अगर किसी ने की ये गलती तो होगी 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना | plastic items ban in india: Penalty 1 lakh and punishment up to 5 year | Patrika News

प्लास्टिक बैन पर नया कानून: अगर किसी ने की ये गलती तो होगी 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना

locationरायपुरPublished: Aug 31, 2019 04:46:27 pm

Plastic items ban in india: प्लास्टिक पर सख्ती को लेकर राज्य सरकार के नए कानून में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए (plastic ban in chhattisgarh) हैं।

प्लास्टिक बैन पर नया कानून: अगर किसी ने की ये गलती तो होगी 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना

प्लास्टिक बैन पर नया कानून: अगर किसी ने की ये गलती तो होगी 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना

रायपुर. शादी-ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक जैसे डिस्पोजल, थाली, कप, गिलास, प्लेट, कटोरी, चम्मच सहित केटरिंग के लिए उपयोग होने वाले अन्य प्लास्टिक उत्पादों की खरीदी-बिक्री, विर्निमाण, भंडारण प्रतिबंधित (Plastic ban in india) रहेगा। प्लास्टिक पर (plastic items ban) सख्ती को लेकर राज्य सरकार (plastic ban in chhattisgarh) के नए कानून में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

नए कानून में अधिकतम 1 लाख रूपए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है, वहीं अधिकतम 5 साल सजा भी हो सकती है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध (plastic pollution) में इससे पहले राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद अब आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से नया कानून तैयार किया गया है, जिसमें नए नियमों को शामिल किया गया है। पर्यावरण विभाग की ओर से शीघ्र ही यह कानून अधिकृत रूप से जारी कर दिया जाएगा। प्लास्टिक कैरी बैग्स सहित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है, ताकि ऐसे कार्यों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

एनजीटी के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के पालन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। समिति की जानकारी में यह बात आई थी कि विर्निमाता, दुकानदार व खरीददार राज्य सरकार के प्लास्टिक प्रबंधन नियम-2016 का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नए कानून की जरूरतों पर भी मई महीने से कवायद चल रही है।

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