सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि वन विभाग की वनपाल अमित ध्रुव, वनरक्षक रोहित कुमार निषाद टीम द्वारा भारतीय वनाधिनियम 1927 की धारा 33(1) ग, 52, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 सी के तहत् वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अपराधी नीतेश पिता श्रीराम तेली(22) और श्रीराम पिता झगरू तेली (42)निवासी ग्राम रानीदहरा थाना सिंघनपुरी जंगल ट्रैक्टर जब्त कर सुपुर्द में लिया गया।
वन सम्पदा को नुकसान
डीएफओ चूड़ामणि सिंह ने बताया कि पूर्व में भी सहसपुर लोहारा के अंतर्गत मिनमिनिया दक्षिण परिसर, कक्ष क्रमांक पीएफ 257 व 258 में अवैध रूप वृक्षों की कटाई, वृक्षों के तनों की गर्डलिंग, वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने, वन्यप्राणियों के आवास को नष्ट करने, वन सीमा चिन्हाें को नष्ट करते पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर कारागार कवर्धा में रखा गया है।
यह धारा लगाए
आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 1(15)ए भारतीय वनाधिनियम 1927 की धारा 30(1)क, 3(1)क, 33(1)ग, 33(1)च, जैव विविधता अधिनियम 2002 धारा 2 सी, 55, 58 व लोक सम्पत्ति, निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। 12 मार्च 2022 को पांच आरोपी जिसमें एक फरार, वहीं एक अन्य मामले में चार आरोपी जिसमें एक आरोपी फरार है। बाकी आरोपियों को न्यायालय न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कवर्धा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।