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जांच और कार्रवाई की बजाय पटाखा व्यापारियों को एक माह का लाइसेंस की तैयारी

locationरायपुरPublished: Oct 05, 2019 08:50:59 pm

Submitted by:

jitendra dahiya

प्रशासनअवैध पटाखा दुकानों का निरीक्षण करने आज भी नहीं निकली जांच टीम
-पांच साल में शहर से बाहर नहीं कर पाए दुकान

जांच और कार्रवाई की बजाय पटाखा व्यापारियों को एक माह का लाइसेंस की तैयारी

जांच और कार्रवाई की बजाय पटाखा व्यापारियों को एक माह का लाइसेंस की तैयारी

रायपुर। गणेशोत्सव से ही राजधानी में संचालित पटाखा दुकानों में भारी मात्रा में पटाखा भरना शुरु हो जाता है। जिले के 175 पटाखा व्यापारी रहवासी इलाकों में बारुद की दुकानें सजी हुई हैं। बीते पांच साल से जिला प्रशासन के चल रहे प्रयासों के बाद भी अब तक बारुद से भरे इन गोदामों को शहर से बाहर नहीं किया जा सका है। अब फिर एक माह के लिए लाइसेंस देनी की तैयारी जिला प्रशासन चल रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक के लिए लाइसेंस पटाखा व्यापारियों को दिया जा सकता है। इसबार फिर से बिना स्थल निरीक्षण के ही लाइसेंस दिया जा सकता है। कारण यह है कि दिवाली को महज 21 दिन शेष है और पांच टीम के एक अधिकारी ने अभी तक जांच भी शुरू नहीं की है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार पटाखा दुकानों को शहर से बाहर करना है।
अब तक करोड़ों के पटाखों की बिक्री

शहर के भीतर चल रही पटाखा दुकानों से अब तक करोड़ों रुपए का पटाखा बिक चुका है। पिछले साल जिला प्रशासन की टीम ने जिले की 75 पटाखा दुकानों का निरीक्षण करके सिर्फ 12 दुकानों को लाइसेंस के लिए योग्य पाया था। जिन दुकानों का लाइसेंस रिनिवल किया गया था उन्होंने सिर्फ शहर के बाद गोदाम दिखाकर शहर के भीतर की दुकान जस की तस रखी है। इसके अलाबा बाकी बची 63 दुकानों के गोदाम शहर के भीतर होने के कारण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। इन व्यापारियों को 1 से 30 नवंबर तक अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया था।
हर साल सिर्फ एक माह की मोहल्लत

बीते साल 2018 में व्यापारियों ने लाइसेंस रिनिवल के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाइकोर्ट ने व्यापारियों को गोदाम शहर से बाहर करने की शर्त पर लाइसेंस रिनिवल करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद से जिला प्रशासन ने एक माह के लिए व्यापारियों से शपथ पत्र के आधार पर लाइसेंस जारी किया गया था। 2017 में भी थोक पटाखा व्यापारियों ने लाइसेंस नवीनीकरण पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टे के कारण हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने रहवासी इलाके से बाहर गोदामों को करने की शर्त पर महज एक माह के लिए लाइसेंस जारी किया था।
नोटिस का जवाब न देकर पटाखों से भरा गोदाम

अंतिम मियाद के बाद लगभग एक साल बीत चुका है। इस अवधि में पटाखा व्यापारियों ने नोटिस का जवाब तो नहीं दिया लेकिन गोदामों को भरने का काम शुरू कर दिया है। अब तक एडीएम ने उनसे शिफ्टिंग नहीं करने का कारण भी नहीं पूछा। पूरा मामला फाइलों में ही सिमट कर रह गया है।
अभी लाइसेंस रिनिवल करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। टीम बना दी गई है। जल्द ही पटाखा दुकानों की जांच की जाएगी।

-विनीत नंदनवार, एडीएम, रायपुर

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