विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री चौबे ने कहा, यह जल्द पारित होगा। बता दें कि 2020 से पहले पूर्व विधायकों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। इस विधेयक में पूर्व विधायकों को टेलीफोन भत्ता 10 हजार रुपए और अर्दली भत्ता 15 हजार रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इससे पहले पूर्व विधायकों को दोनों भत्ता नहीं मिलता था। उन्हें केवल चिकित्सा भत्ता के रूप में 15 हजार रुपए की राशि प्रति माह मिलती थी। संशोधन विधेयक सदन में पारित होने पर सरकार पर 16 करोड़ 96 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा।
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2020 के पहले पेंशन के मिलते थे 20 हजार प्रतिमाह
संशोधित विधेयक में पूर्व और वर्तमान विधायकों के रेल और हवाई यात्रा भत्ता (बोर्डिंग सहित) बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए वर्तमान विधायकों को अभी 8 लाख रुपए सालाना मिलता है। इसके बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार पूर्व विधायकों के लिए यह राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए सालाना करने का प्रस्ताव है।