बताया जाता है कि लगातार जेलों में संक्रमित कैदियों और विचाराधीन कैदियों के मिलने की घटना को जेल मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के बाद अंबिकापुर जेल में कोरोना पाजिटिव कैदियों के मिलने के बाद सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने कहा गया है।
घर भेजे गए 2500 कैदी
हाइकोर्ट के आदेश पर अप्रैल-मई २०२० में करीब २५०० कैदियों के अंतरित जमानत और पैरोल पर रिहा किए गए है। इन सभी को ३० दिन के लिए अस्थाई रूप से घर भेजा गया है। साथ ही जेल से रिहाई के दौरान सभी को उन्हें आगामी आदेश तक घरों में रहने और वापिस बुलवाए जाने उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन लगातार संक्रमण बढऩे के बाद सभी की पैरोल अवधि को बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। इस समय ३० सितंबर तक सभी को राहत दी गई है। साथ ही १ अक्टूबर को उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है। हालांकि स्थिति को देखते हुए हाइकोर्ट पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद जल्दी ही आदेश जारी करेगी।
सख्ती से जांच
हाइकोर्ट के आदेश पर पैरोल और अंतरित जमानत जमानत पर भेजे गए कैदियों की वापसी होगी। इसके आदेश जारी होने के बाद उपस्थिति दर्ज कराने पर सभी कैदियों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। इसके लिए सभी जेलों प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
-केके गुप्ता, जेल डीआईजी