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स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया, कि स्कूल खुलने के बाद निजी स्कूल संचालकों को केंद्र की गाइडलाइन से मिलते जुलते नियमों का पालन करना होगा। स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्कूलों को सफाई- हाइजीन से जुड़ी तैयारियां संस्था खुलने से पूर्व करनी होगी।यह भी पढ़ें: 1 अगस्त से शुरू होंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे छात्र
अभिभावकों की सहमति ज़रूरी
सबसे अहम बात बच्चों के अभिभावकों के लिखित इजाज़त के बाद भी बच्चे स्कूल आ सकेंगे। क्लास में उपस्थिति को लेकर रियायत दी जाएगी। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को पूरी जानकारी देनी होगी। इनके अलावा यूनिसेफ़ की ओर से जारी ‘सेफ स्कूल एंवॉयरमेंट; की चेकलिस्ट भी स्कूल अध्यापकों और अभिभावकों को दी जाएगी ताकि वो दिए गए नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के संक्रमण को रोक सकें।