जिले की सीमाएं सील
लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक शुक्रवार से अगले 10 दिनों तक जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। धार्मिक स्थलों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल बंद रहेंगे। 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान माता के मंदिरों में नहीं जा सकेंगे। शराब दुकानों को भी 10 दिनों तक बंद रखा जाएगा। सभी तरह के सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक अथवा राजनीतिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है।
दूध के लिए सुबह छह से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6.30 तक अनुमति
प्रशासन ने इस बार किराना दुकानों, फल और दूध की दुकानों को भी बंद करा दिया है। दूध वालों को घर पर दूध पहुंचाने की अनुमति होगी। इसके लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक घर-घर दूध पहुंचाने की छूट होगी। अखबार के हॉकरों के लिये भी इसी अवधि में छूट दी जाएगी।एलपीजी घर पहुंचाएंगी कंपनियां
घरेलू गैस की आपूर्ति अब केवल टेलिफोनिक अथवा ऑनलाइन बुकिंग पर होगी। गैस कंपनियां उपभोक्ता के घर तक सिलेंडर पहुंचाएंगी। वहीं पेट शॉप और एक्वेरियम आदि को केवल चारा खिलाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक की छूट होगी।परिसर में ही मजदूरों की व्यवस्था हो तभी चलेगा उद्योग
प्रशासन ने उद्योगों को भी इस लॉकडाउन में शामिल कर लिया है। उन्हीं उद्योगों को संचालन की सुविधा मिलेगी जिनके परिसर में ही मजदूरों को रहने की व्यवस्था हो। वहां कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए काम जारी रखा जा सकेगा।जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास जरूरी
प्रशासन ने जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य कर दिया है। परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र और अस्पताल, एम्बुलेंस, रेलवे, टेलिकॉम और एयरपोर्ट आदि के कर्मचारियों को नियोक्ता का परिचय पत्र ही पास होगा।