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रायपुर :10 दिन टोटल लॉकडाउन, किराना, सब्जी और बैंक भी बंद

locationरायपुरPublished: Apr 07, 2021 06:16:36 pm

Submitted by:

ramendra singh

शुक्रवार (9 अप्रैल)शाम से 19 अप्रैल की सुबह तक सब बंद।- मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और दूध वालों को शर्तों के साथ छूट

रायपुर :10 दिन टोटल लॉकडाउन, किराना, सब्जी और बैंक भी बंद

रायपुर :10 दिन टोटल लॉकडाउन, किराना, सब्जी और बैंक भी बंद

रायपुर . कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। शुक्रवार शाम से सभी बाजार, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक और सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप को इस बंदी से कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंपों पर केवल सरकारी गाडिय़ों, एम्बुलेंस, मेडिकल सामग्री पहुंचाने वाली गाडिय़ां, एलपीजी की ढुलाई करने वाली गाड़ी, ई-पास वाली गाडिय़ों, रेलवे स्टेशन, बस अड्‌डे और हवाई अड्‌डे से संचालित होने वाली टैक्सी में भी पेट्रोल भरने की अनुमति दी गई है। प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षार्थी, परिचय पत्र दिखाने पर पत्रकारों, प्रेस की गाडिय़ों, हॉकरों, दूध वालों की गाडिय़ों में भी पेट्रोल भरा जा सकेगा। हाईवे से गुजर रही ऐसी गाडिय़ों में भी पेट्रोल भरने की छूट होगी जो जिले में नहीं रुक रही हैं।

जिले की सीमाएं सील
लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक शुक्रवार से अगले 10 दिनों तक जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। धार्मिक स्थलों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल बंद रहेंगे। 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान माता के मंदिरों में नहीं जा सकेंगे। शराब दुकानों को भी 10 दिनों तक बंद रखा जाएगा। सभी तरह के सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक अथवा राजनीतिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है।

दूध के लिए सुबह छह से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6.30 तक अनुमति

प्रशासन ने इस बार किराना दुकानों, फल और दूध की दुकानों को भी बंद करा दिया है। दूध वालों को घर पर दूध पहुंचाने की अनुमति होगी। इसके लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक घर-घर दूध पहुंचाने की छूट होगी। अखबार के हॉकरों के लिये भी इसी अवधि में छूट दी जाएगी।

एलपीजी घर पहुंचाएंगी कंपनियां

घरेलू गैस की आपूर्ति अब केवल टेलिफोनिक अथवा ऑनलाइन बुकिंग पर होगी। गैस कंपनियां उपभोक्ता के घर तक सिलेंडर पहुंचाएंगी। वहीं पेट शॉप और एक्वेरियम आदि को केवल चारा खिलाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक की छूट होगी।

परिसर में ही मजदूरों की व्यवस्था हो तभी चलेगा उद्योग

प्रशासन ने उद्योगों को भी इस लॉकडाउन में शामिल कर लिया है। उन्हीं उद्योगों को संचालन की सुविधा मिलेगी जिनके परिसर में ही मजदूरों को रहने की व्यवस्था हो। वहां कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए काम जारी रखा जा सकेगा।

जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास जरूरी

प्रशासन ने जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य कर दिया है। परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र और अस्पताल, एम्बुलेंस, रेलवे, टेलिकॉम और एयरपोर्ट आदि के कर्मचारियों को नियोक्ता का परिचय पत्र ही पास होगा।
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