रायपुरPublished: Mar 31, 2020 11:55:44 pm
Shiv Singh
इसमें वाहन मालिक द्वारा टैक्स और ब्याज के भुगतान करने पर ही पेनाल्टी पर छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि बकायादार वाहन मालिक के द्वारा योजना अवधि तक शासन को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो योजना समाप्ति पश्चात टैक्स, पेनाल्टी तथा ब्याज सहित सम्पूणज़् बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।
रायपुर : भूपेश सरकार एक और बड़ा फैसला : बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफ