scriptरायपुर : भूपेश सरकार एक और बड़ा फैसला : बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफ | Raipur: Bhupesh government another big decision: waived tax, interest | Patrika News

रायपुर : भूपेश सरकार एक और बड़ा फैसला : बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफ

locationरायपुरPublished: Mar 31, 2020 11:55:44 pm

Submitted by:

Shiv Singh

इसमें वाहन मालिक द्वारा टैक्स और ब्याज के भुगतान करने पर ही पेनाल्टी पर छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि बकायादार वाहन मालिक के द्वारा योजना अवधि तक शासन को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो योजना समाप्ति पश्चात टैक्स, पेनाल्टी तथा ब्याज सहित सम्पूणज़् बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।

रायपुर : भूपेश सरकार एक और बड़ा फैसला : बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफ

रायपुर : भूपेश सरकार एक और बड़ा फैसला : बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफ

रायपुर. परिवहन विभाग द्वारा देश भर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बस और ट्रक आपॅरेटरों को लगभग 221 करोड़ रूपए का फायदा होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा संचालित एक मुश्त निपटान योजना के तहत बस-ट्रक ऑपरेटरों को वर्ष 2013 से 2018 तक शासन को देय राशि में से 110 करोड़ रूपए की पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है। इस तरह परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों को कुल 331 करोड़ रूपए की राशि माफ की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 मार्च को आयोजित केबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव परिवहन तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा रखा गया था, इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बस-ट्रक ऑपरेटरों के हित को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल सहित तत्परता से सहमति प्रदान कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव और इसमें लिए गए निर्णय को राज्य के परिवहन व्यवसाय के क्षेत्र में राहत पहुंचाने वाला एक सराहनीय कदम बताया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के इस राहत भरे महत्वपूणज़् फैसले से राज्य में संकट की घड़ी में बस और ट्रक ऑपरेटरों को काफी लाभ मिलेगा।
परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान बस और ट्रक ऑपरेटरों को बकाया टैक्स तथा उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भी भुगतान एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक करके वन-टाईम सेटलमेंट योजना का लाभ लिया जा सकता है।
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