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रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर अनलॉक, रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें

locationरायपुरPublished: Sep 28, 2020 11:57:34 pm

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CG Desk

– राहत : रायपुर में सुबह से रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें। – होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात दस बजे तक।

UP Unlock

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रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर. रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के शहरी इलाके में मंगलवार सुबह से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इन सभी जगहों पर 22 सितंबर से शुरू हुए 7 दिवसीय शहरी इलाकों में कंटेनमेंट की अवधि रात 12 बजे खत्म हो गई। रायपुर और बिलासपुर के सभी नगरीय निकायों में कंटेनमेंट लागू रहा। वहीं अंबिकापुर में भी सख्त कंटेनमेंट जारी हुआ था। जशपुर में कंटेनमेंट मंगलवार रात को खत्म होगा। इस बीच सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहीं। वहीं परिवहन भी ठप रहा। बिलासपुर और अंबिकापुर में पहले की तरह सभी दुकानें खुल सकेंगी। वहीं रायपुर में दुकानें और संस्थान अब शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले दुकानों के लिए शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। अब सभी दुकानों को 1 घंटा अधिक खुले रहने की छूट मिल गई। राजधानी में अनलॉक के संबंध में कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आदेश जारी किया है।
21 सितंबर से जारी 1 सप्ताह के लॉकडाउन का सोमवार 28 सितंबर को अंतिम दिन था। मंगलवार 29 सितंबर से रायपुर जिला अनलॉक हो जाएगा। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने लॉकडाउन हटने के बाद भी लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। समस्त कार्यालय 29 सितंबर से शासन की ओर से निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यत: कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किंतु कोई भी दुकान, व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक की होगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकान निर्धारित समय में ही खुलेंगे।
यह थी पहले छूट
7 अगस्त से लॉकडाउन खुलने के बाद से 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, डेयरी, मछली और मटन की दुकान खुलेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, जनरल और प्रोविजन की दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। बाकी के संस्थानों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित था।
आदेश का पालन करना अनिवार्य
सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और समय-समय पर हाथ धोने, सेनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: करनी होगी। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारंटाइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए और दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपए फाइन लिया जाएगा।
लॉकडाउन को लेकर भिलाई और रायपुर रीजनल की स्थिति

बेमेतरा- 29 सितंबर को लॉकडाउन खुलेगा। मंगलवार से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी।

बालोद- 30 सितंबर रात 12 बजेे तक लॉकडाउन है।
कवर्धा- 14 सितंबर से आगामी आदेश तक बंद है। अभी तक आदेश नहीं आया है।
धमतरी- 30 सितंबर तक लॉकडाउन है। 30 को बैठक कर आगे बढ़ाने पर तय करेंगे।
महासमुंद- 30 सितंबर तक लॉकडाउन है।

दुर्ग- 30 सितंबर तक लॉकडाउन है।
कांकेर- ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 30 सितंबर तक है।
बलोदा बाजार- 29 सितंबर तक लॉकडाउन है।
गरियाबंद- 29 सितंबर तक लॉकडाउन है।

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