scriptरायपुर : शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज | Raipur: FIR lodged against shop operators selling sugar at higher rate | Patrika News

रायपुर : शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

locationरायपुरPublished: Apr 02, 2020 08:16:23 pm

Submitted by:

Shiv Singh

खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान मनौद के संचालनकर्ता एजेंसी द्वारा उपरोक्त अनियमितता किए जाने के कारण खाद्य निरीक्षक बालोद द्वारा दुकान संचालकों के विरूद्ध पुलिस थाना बालोद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

रायपुर : शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

रायपुर : शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

रायपुर. ग्राम मनौद के शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है। बालोद जिले की कलेक्टर रानू साहू को बालोद विकासखण्ड के ग्राम मनौद के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय शक्कर को शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किए जाने की शिकायत मिलने पर उन्होंने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और खाद्य विभाग के अधिकारियों को जॉच के निर्देश दिए। खाद्य अधिकार विजय किरण ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक बालोद द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान मनौद का संचालन जागृति महिला स्व सहायता समूह मनौद के विक्रेता यशवंत साहू के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय शक्कर का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर किया जा रहा था । खाद्य निरीक्षक द्वारा 01 अप्रैल को मौके पर उपस्थित होकर जॉच की गई। खाद्य निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता द्वारा उक्त दुकान में संलग्न हितग्राहियों में से 184 हितग्राहियों को शक्कर का निर्र्धारित दर 17 रूपए प्रति किलोग्राम से अधिक दर 20 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जाना पाया गया एवं राशन सामग्री वितरण करते समय हितग्राहियों से बारदाना का 20 रूपए प्रति बोरा की दर से अतिरिक्त राशि लिया जाना पाया गया। जो कि छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(14), 5(24),11(11) एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अनियमितता की पुष्टि के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद द्वारा उक्त दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उक्त दुकान के समस्त राशन कार्डधारियों को समीपस्थ उचित मूल्य दुकान में संलग्न कर निर्बाध रूप से नियमानुसार खाद्यान्न वितरण किए जाने आदेश जारी किया गया।
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