scriptरायपुर : दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने संबंधी निर्देश जारी,कलेक्टर करेंगे सभी जरूरी व्यवस्था | Raipur: Instructions issued to open shops six days a week, collectors | Patrika News

रायपुर : दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने संबंधी निर्देश जारी,कलेक्टर करेंगे सभी जरूरी व्यवस्था

locationरायपुरPublished: May 30, 2020 08:56:47 pm

नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर से घर जाने वाले व्यक्ति अगले सात से दस दिनों तक अपने गृहस्थल पर ही रहे। सेंटर में काम करने वाले नगरीय निकाय के सभी अधिकारी-कर्मचारी और सफाई कर्मियों को कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप जरूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ ड्यूटी करने कहा गया है।

रायपुर : दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने संबंधी निर्देश जारी,कलेक्टर करेंगे सभी जरूरी व्यवस्था

रायपुर : दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने संबंधी निर्देश जारी,कलेक्टर करेंगे सभी जरूरी व्यवस्था

रायपुर. राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में सप्ताह में छह दिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संबंध में जरूरी कार्यवाही के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने नगरीय निकायों में संचालित प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर वहां सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों व प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष दुकानों और प्रतिष्ठानों को सप्ताह में छह दिन खोले जाने को कहा है। ये दुकान एवं प्रतिष्ठान रोज शाम सात बजे से सवेरे सात बजे तक अनिवार्यत: बंद रहेंगे। विभाग ने ज्यादा भीड़ की संभावना वाले बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने स्थानीय स्तर पर समुचित कार्ययोजना बनाकर उसका पालन करने को कहा है। स्थानीय पथ विक्रेताओं के लिए भी स्थान और समय का निर्धारण कर वहां शारीरिक दूरी के सिद्धांत का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्थानीय व्यावसायिक संगठनों से चर्चा कर इन व्यवस्थाओं को लागू करने कहा है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों और नगरीय निकायों को क्वारंटाइन सेंटर्स में समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। प्रत्येक क्वारेंटाइन सेंटर के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर वहां साफ-सफाई, खान-पान, चिकित्सीय परीक्षण और कोरोना जांच सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। दो या दो से अधिक क्वारंटाइन सेंटर्स के पर्यवेक्षण के लिए जोनल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा गया है। सुरक्षा मापदंडों पर खरे उतरने वाले सुरक्षित भवनों में ही क्वारंटाइन सेंटर्स संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के कारण सर्पदंश को रोकने सेंटर में उचित साफ-सफाई और दरवाजों-खिड़कियों के गैप को बंद करने के साथ ही खुले में शयन को प्रतिबंधित करने कहा गया है।
विभाग ने क्वारंटाइन सेंटर्स में कूलर-पंखों और शौचालयों की साफ-सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सेंटर में टेलीविजन-रेडियो जैसे मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करने कहा गया है। इन कार्यों में स्थानीय गैर-सरकारी और सामाजिक संगठनों की मदद ली जा सकती है। क्वारंटाइन सेंटर्स में गुणवत्तापूर्ण भोजन और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने ऐसे व्यक्तियों जो सेंटर में 14 दिनों की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर जाने की अनुमति देने कहा है। संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जांच करवाई जाए।
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