रायपुर

अगर आपका संपत्तिकर बकाया है तो बढ़ने वाली है परेशानी, घरों में पानी सप्लाई बंद करेगा निगम

अगर आपने अपना संपत्तिकर अभी तक जमा नहीं किया है तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल, नगर निगम प्रशासन ने संपत्तिकर जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

रायपुरMar 28, 2019 / 07:54 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. अगर आपने अपना संपत्तिकर अभी तक जमा नहीं किया है तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल, नगर निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपत्तिकर व अन्य टैक्स जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 31 मार्च तक संपत्तिकर व अन्य टैक्स जमा नहीं करने वालों के घरों और दुकानों का नल कनेक्शन काटने का निर्णय लिया है।
साथ ही 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों पर बकाया संपत्तिकर में 17 फीसदी पेनाल्टी भी ली जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने ऐसे कर दाताओं को चेतावनदी दी है कि निगम के सभी कर 3 दिनों के भीतर जमा करें, अन्यथा करों के भुगतान नहीं होने पर नल काटने की कार्यवाही के साथ ही बकाया राशि को अधिभार के साथ लिया जाएगा।
निगम के उपायुक्त राजस्व कृष्णा खटीक ने बताया कि करदाताओं को सूचित करते हुए कहा है कि संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर, अनुज्ञप्ति लाइसेंस एवं अन्य करों का भुगतान 31 मार्च से पहले अवश्य कर देंवे। करों का भुगतान समय पर नहीं किए जाने से नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई के साथ ही अधिभार भी वसूलने की उन्हें चेतावनी दी गई है।
इसके अलावा बड़े करदाताओं के खिलाफ वारंट जारी कर अभियान चलाकर वसूली की जाएगी। आम करदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को भी निगम के सभी आठों जोनो के कार्यालय खुले रहेंगे एवं समस्त राजस्व संबंधी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

तीन दिन में निगम को वसूलना है 38 करोड़ रुपए
नगर निगम के सभी जोनों को मिलाकर 28 मार्च तक सिर्फ राजस्व वसूली 87 करोड़ रुपए हुई है। जबकि निगम ने सिर्फ राजस्व वसूली का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में 125 करोड़ रखा है। इस तरह निगम प्रशासन को वित्तीय वर्ष के बाकी तीन दिनों में 38 करोड़ रुपए वसूला है, जो निगम के लिए असंभव लग रहा है। वहीं निगम ने कुल टैक्स वसूली का टारगेट 140 करोड़ में से करीब 110 करोड़ रुपए के आसपास ही वसूली हुई है।

नगर निगम रायपुर आयुक्त शिव अनंत तायल ने कहा, वित्तीय वर्ष के आखिरी तीन दिनों में राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरों और राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं। 31 मार्च के पहले टैक्स जमा नहीं करने वालों के नल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए है।
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