scriptरायपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत 8 फरवरी को, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद जैसे मामलों की होगी सुनवाई | Raipur: National Lok Adalat on 8 February, cases like bank recovery, l | Patrika News

रायपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत 8 फरवरी को, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद जैसे मामलों की होगी सुनवाई

locationरायपुरPublished: Jan 28, 2020 08:31:56 pm

Submitted by:

Shiv Singh

न्यायालयों में होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, अपराधिक और शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के ऐसे मामले भी रखे जायेंगे, जिनमें पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण करवाने के इच्छुक होंगे।

रायपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत 8 फरवरी को, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, जैसे मामलों की होगी सुनवाई

रायपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत 8 फरवरी को, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, जैसे मामलों की होगी सुनवाई

रायपुर. विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा लोगों को सहज, सरल और त्वरित न्याय दिलाने राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिए वार्षिक केलेण्डर जारी कर दिया गया है। इस वर्ष पहली लोक अदालत 8 फरवरी को होगी। इसी क्रम में इस वर्ष लोक अदालतों का आयोजन 11 अप्रैल, 11 जुलाई, 12 सितम्बर और 12 दिसम्बर को किया जाएगा।
राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में लोग अदालतें लगाई जाएगी। लोक अदालत में लम्बित प्रकरण, अपराधिक, शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य, अधिनियम के तहत बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा निवृत्त संबंधी, राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी। लोक अदालतों में न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत में करवाने के इच्छुक पक्षकार न्यायालय अथवा सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो