रायपुर

शराबी पति से मार खाने ससुराल जाने से किया इंकार…तो समाज से बेदखल

छह साल बाद 25 हजार लेकर खोल रहे वापसी का रास्ता
रायपुर. एक युवती ने शराबी पति से मार खाना स्वीकार नहीं किया तो उसके परिवार समेत समाज से ही बेदखल कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार झेल रहे युवति के बुजुर्ग पिता ने कलेक्टर से अपनी गुहार लगाई है। बुजुर्ग खेमू साहू ने कलेक्टर से कहा, साहब मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि समाज ने मुझे छह साल से बहिष्कृत कर दिया है। तब से मैं यह पीड़ा झेल रहा हूं, लेकिन अब तो अति हो गई है। पहले तो समाज से बहिष्कार कर दिया अब वापस के लिए 25000 रुपए मांग रहे हैं।

रायपुरMar 21, 2023 / 10:08 pm

jitendra dahiya

शराबी पति से मार खाने ससुराल जाने से किया इंकार…तो समाज से बेदखल

रायपुर. एक युवती ने शराबी पति से मार खाना स्वीकार नहीं किया तो उसके परिवार समेत समाज से ही बेदखल कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार झेल रहे युवति के बुजुर्ग पिता ने कलेक्टर से अपनी गुहार लगाई है। बुजुर्ग खेमू साहू ने कलेक्टर से कहा, साहब मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि समाज ने मुझे छह साल से बहिष्कृत कर दिया है। तब से मैं यह पीड़ा झेल रहा हूं, लेकिन अब तो अति हो गई है। पहले तो समाज से बहिष्कार कर दिया अब वापस के लिए 25000 रुपए मांग रहे हैं। खरोरा के ग्राम निलजा में साहू परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। परिवार को बहिष्कृत करने का कारण यह था कि शिकायतकर्ता गणेश साहू की बेटी का विवाह मई 2016 में हुआ था। तब से उसका पति शराब पी कर उसे मरता-पीटता था। लड़की ने एक साल तक जैसे तैसे प्रताड़ना बर्दाश्त की। इसके बाद ससुराल छोड़कर आ गई। 21 अक्टूबर 2018 को साहू समाज के लोगों ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई। बैठक में लड़की को ससुराल वापस जाने के लिए दबाव बनाया गया। जब लड़की ने ससुराल जाने से मना कर दिया तो लड़की को परिवार समेत समाज से बेदखल कर दिया गया।
हो चुका है तलाक
युवति का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। इसी साल उसे शराबी पति से तलाक मिल गया। तलाक के फैसले का कागत लेकर लड़की के पिता ने समाज के मुखिया से बाहिष्कार वापस लेने के लिए आवेदन किया। इस पर समाज प्रमुख्यों ने परिवार को 25 हजार रुपए का दंड लगा दिया। इसके बाद वापसी का विकल्प खुलने की बात कही।
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बेटा का विवाह भी अटका
समाजिक बहिष्कार के कारण पीडि़त के बेटे का विवाह भी अटक गया है। कोई भी परिवार जब तक समाज की स्वीकृत नहीं मिलती तब तक कोई भी उनके परिवार में शादी नहीं कर रहा है।
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मामले में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे कहा कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।


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निलजा साहू सामज के अध्यक्ष झुमुक साहू का कहना है कि मामले में सामाजिक बैठक कराई गई थी, तलाक का आदेश लेकर परिवार बैठक में शामिल हुआ था। 25 हजार रुपए देकर समाज में शामिल होने के संबंध में निर्णय लिया गया था। मेरे द्वारा राशि कम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन समाज के अन्य पदाधिकारी नहीं माने।

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गांव के सरपंच शेखर वर्मा ने बताया कि शिकायत ग्राम पंचायत में नहीं आई है। हम समाजिक बैठकों के निर्णय दखल नहीं देते। समाज अपने स्तर पर इसे निबटा लेता है।

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