scriptप्रदेश में खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग और स्टोरेज की अनुमति खारिज | rejected to Permission for dumping and storage of wastes in the state | Patrika News

प्रदेश में खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग और स्टोरेज की अनुमति खारिज

locationरायपुरPublished: Feb 25, 2021 09:34:08 pm

Submitted by:

ramdayal sao

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रदेश में खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग और स्टोरेज की अनुमति खारिज

प्रदेश में खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग और स्टोरेज की अनुमति खारिज

raipur/ बिलासपुर. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा खतरनाक अपशिष्टों की प्रदेश में डंपिंग एवं स्टोरेज को लेकर दी गई अनुमति खारिज कर दी है। छ्त्तीसगढ़ में इस हेतु नियमानुसार पर्याप्त व्यवस्था न होने एवं सुरक्षा दृष्टिकोण के आधार पर कोर्ट ने पर्यावरण विभाग की इस अनुमति को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता रजनीश अवस्थी ने वकील मनयनाथ ठाकुर के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में शासन के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार छ्त्तीसगढ़ में खतरनाक अपशिष्ट डंप और स्टोरेज करने की कोई भी सुविधा नहीं है। न ही यह निश्चित मापदंडों के अनुरूप है। उसके बावजूद पर्यावरण विभाग ने 5 फरवरी 2020 से इसकी अनुमति दे दी थी। इस कार्य के निष्पादन हेतु कानूनी गाइड लाइन अनुसार छत्तीसगढ़ में ऐसे उत्पादों के स्थानांतरण, स्टोर, ट्रीटमेंट और डिस्पोज़ ऑफ की भी व्यवस्था नहीं है। जोकि ऐसे खतरनाक अपशिष्टों के स्टोरेज एवं डंपिंग के लिए जरूरी है। इस कारण प्रदेशभर के जल, जंगल, जमीन, वायु से लेकर जनजीवन तक के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।

नियम कानूनों का पालन किए बिना दी थी डंपिंग की अनुमति
पर्यावरण विभाग ने नियम कायदों का पालन किए बिना ही छत्तीसगढ़ में खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग एवं स्टोरेज की अनुमति दे दी थी। इससे अन्य राज्यों के खतरनाक अपशिष्टों को भी छत्तीसगढ़ में डंप किए जाने का रास्ता खुल गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अनुमति निरस्त हो जाएगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगा चुका है जुर्माना
उल्लेखनीय है कि पिछले समय खतरनाक अपशिष्ट मामले में निश्चित मापदंडों का पालन न करने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन पर एनजीटी ने 10 लाख का जुर्माना लगाया था। पूरे प्रकरण पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर पी रामचंद्र मेनन एवं जस्टिस पी पी साहू की युगलपीठ ने अपना फैसला सुनाया और इस अनुमति को खारिज कर दिया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो