नियम कानूनों का पालन किए बिना दी थी डंपिंग की अनुमति
पर्यावरण विभाग ने नियम कायदों का पालन किए बिना ही छत्तीसगढ़ में खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग एवं स्टोरेज की अनुमति दे दी थी। इससे अन्य राज्यों के खतरनाक अपशिष्टों को भी छत्तीसगढ़ में डंप किए जाने का रास्ता खुल गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अनुमति निरस्त हो जाएगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगा चुका है जुर्माना
उल्लेखनीय है कि पिछले समय खतरनाक अपशिष्ट मामले में निश्चित मापदंडों का पालन न करने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन पर एनजीटी ने 10 लाख का जुर्माना लगाया था। पूरे प्रकरण पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर पी रामचंद्र मेनन एवं जस्टिस पी पी साहू की युगलपीठ ने अपना फैसला सुनाया और इस अनुमति को खारिज कर दिया।