वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा पूर्व में 21 जून तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आपको बता दें की रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को इससे पहले 7 जून तक के लिए बंद किया गया था । जून महीने में ये तीसरी बार है जब बंद रखने की अवधी को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है ।